Thursday, December, 04,2025

बिना 90-ए भू-रूपांतरण वाली कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक !

जयपुर: प्रदेश में संपत्ति दस्तावेजों की पंजीकरण प्रक्रिया 2 दिसंबर से पूरी तरह बदल गई। राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन (राजस्थान अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 की सभी धाराओं को लागू करते हुए बिना 90-ए भू-रूपांतरण वाली कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी।

इस फैसले से जयपुर के 13 पंजीयन-मुद्रांक कार्यालयों में पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन आधे से कम रहा, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। नए नियम सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री को बिना जांच के नहीं होने देंगे। यह कदम फर्जीवाड़े और बिना भू-रूपांतरण के कॉलोनी काटने वाले भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है।

सभी धाराएं 2 दिसंबर से प्रभावीः राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर रजिस्ट्रेशन (राजस्थान अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 की सभी धाराओं को 2 दिसंबर से लागू कर दिया। अब रजिस्ट्री प्रक्रियाएं पहले से अधिक सख्त और नई होंगी।

70-80% सोसायटी कॉलोनियां प्रभावित, खरीदार असमंजस में

जयपुर और आस-पास की 70 से 80 प्रतिशत कॉलोनियां सोसायटी व निजी खातेदारी पट्टों से विकसित है। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर से जुड़े एडवोकेट मनोज वर्मा ने बताया कि अब तक जेडीए व अन्य निकाय इन दस्तावेजों को वैध मानकर लीज डीड जारी करते रहे हैं, लेकिन नए कानून के बाद इन्हें रजिस्ट्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे हजारों खरीदार-विक्रेता फंस गए हैं। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. सुनील शर्मा का कहना है कि सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना से इन दस्तावेजों पर 20% मूल्यांकन के आधार पर स्टांप शुल्क वसूला था। अब इन्हीं को अवैध बताना जनता के साथ अन्याय है।

वकीलों का विरोधः आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल

नए सिस्टम के खिलाफ जयपुर के अधिवक्ताओं ने बुधवार को डीआईजी स्टांप प्रथम को ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन कर वकीलों ने नए नियमों को अव्यावहारिक बताया। साथ ही इन नियमों से आमजन को भारी परेशानी पहुंचाने का आरोप लगाया। वकीलों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। वकीलों ने चेतावनी दी कि संशोधन वापस नहीं लिए गए तो पूरे प्रदेश में पंजीयन कार्य बंद रहेगा।

यह हुआ बदलाव

  • लीज रजिस्ट्री अनिवार्यः कोई भी लीज (पट्टा), अवधि चाहे जितनी हो, रजिस्ट्रीकरण जरूरी।
  • एग्रीमेंट टू सेलः बिना पजेशन के भी रजिस्ट्री दायरे में।
  • इक्विटेबल मॉर्गेजः टाइटल डीड जमा कर लोन लेने के दस्तावेज रजिस्ट्री में दर्ज होंगे।
  • डेवलपर दस्तावेजः प्राधिकरण
  • पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी, कंसेशन एग्रीमेंट, सेल सर्टिफिकेट आदि का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य।
  • डिजिटल जरूरी: महत्वपूर्ण दस्तावेजों में फोटो, डिजिटल फिगर प्रिंट व डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी।
  • ई-रजिस्ट्री मान्यः प्रक्रियाएं ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
  • प्रतिबंधित दस्तावेजः एससी/एसटी कृषि भूमि का बिना अनुमति हस्तांतरण और रजिस्ट्री नहीं।
  • बैंक मॉर्गेजः टाइटल डीड जमा कर बनाए मॉर्गेज दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्यालय को भेजने अनिवार्य।
  • जुर्माना प्रावधानः तय समय में दस्तावेज प्रतियां नहीं भेजने पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना।
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