Monday, December, 15,2025

शहरों के विस्तार को मिलेगी नई दिशा... लागू हुई TOD नीति

जयपुर: प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल की सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है।

नगरीय विकास विभाग जल्द ही नीति लागू करने के लिए विस्तृत आदेश जारी करेगा। इस नीति का उद्देश्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आसपास नियोजित बसावट को बढ़ावा देना है, ताकि यात्री बिना निजी वाहन के पैदल या नॉन-मोटराइज्ड माध्यम से स्टेशन तक पहुंच सकें। 

TOD नीति क्या है और क्यों जरूरी ?

शहरों में मेट्रो रेल, रेलवे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या कोई पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जहां पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटे 5 हजार या इससे अधिक यात्री यात्रा करते हों, ऐसे रूट या कॉरिडोर के दोनों तरफ TOD नीति लागू की जाती है। इससे आबादी का घनत्व बढ़ता है और नियोजित विकास सुनिश्चित होता है। जयपुर में मेट्रो का पहला चरण पहले से चल रहा है, जबकि दूसरा चरण (पहले चरण से चार गुना लंबा) क्रियान्वित करने की तैयारी है। भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में भी मेट्रो परियोजनाएं आ सकती हैं। नीति का प्रारूप 10 सितंबर को आपत्ति-सुझाव के लिए जारी किया गया था, जिसके निस्तारण के बाद फाइनल रूप तैयार हुआ।

विकास प्राधिकरण TOD नोड करेंगे चिह्नित

संबंधित विकास प्राधिकरण TOD नोड चिह्नित करेंगे। पब्लिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के स्टेशन को TOD नौड माना जाएगा। चिह्नित नोड के 800 मीटर दायरे में TOD जोन निर्धारित होगा। यह जोन शहर के मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण रैपिड असेसमेंट कराएंगे और संभावित विकास के आधार पर नोड्स का मूल्यांकन करेंगे। TOD नोड ऐसे स्थान होंगे, जहां 8 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि-चक उपलब्ध हो, गवर्नमेंट हाउसिंग, कमर्शियल सेंटर्स या औद्योगिक क्षेत्र हो, पानी, बिजली और सीवरेज सुविधाएं पहुंचाना आसान हो। TOD जोन में अधिक निर्मित क्षेत्र और मिश्रित भू-उपयोग के प्रावधान होंगे।

स्वैच्छिक भागीदारी, केवल इच्छुक मालिकों को फायदा

TOD जोन में भूमि या संपत्ति का विकास पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। नीति का लाभ केवल उन स्कीमों को मिलेगा, जो इसके तहत लाई जाएंगी। इच्छुक भूमि मालिक TOD स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरण प्रस्ताव की जांच कर मंजूरी देंगे। जोन में सभी जमीनों और संपत्तियों का विकास नीति के अनुसार हो सकेगा, लेकिन भागीदारी अनिवार्य नहीं है।

2 तरह की योजनाएं विकसित होंगी

TOD जोन में योजना के आकार के आधार पर बड़ी और छोटी योजनाएं विकसित की जा सकेंगी

  • एक हेक्टेयर से कम आकार की योजनाएं
  • पूरी योजना इंटेंस डेवलपमेंट एरिया में होनी चाहिए।
  • ट्रांजिट स्टेशन के 500 मीटर दायरे या सेंट्रल लाइन से 500-800 मीटर दायरे में शामिल।
  • मिश्रित भू-उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी।

एक हेक्टेयर या इससे अधिक आकार की योजनाएं

  • न्यूनतम 25% हिस्सा इंटेंस डेवलपमेंट एरिया में हो।
  • पूरी योजना निर्धारित प्लानिंग एरिया में हो।
  • मिश्रित भू-उपयोग अनिवार्य होगा, निर्धारित अनुपात में गतिविधियां सुनिश्चित करनी होगी।
  • न्यूनतम 60 फीट चौड़ाई का पहुंच मार्ग जरूरी, जिसकी लंबाई योजना की परिधि की न्यूनतम 25 प्रतिशत के बराबर हो।
  • यह नीति ट्रांजिट कॉरिडोर के दोनों तरफ नियोजित बसावट को प्रोत्साहित करेगी और शहरों के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 

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