Thursday, January, 29,2026

लाउडस्पीकर संस्कृति पर ब्रेक, 8,912 शिकायतों पर एक्शन

जयपुर: प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस कार्रवाई का दायरा केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक आयोजनों, निजी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों तक फैला रहा। बीते दो साल में लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य तेज आवाज पैदा करने वाले उपकरणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को लेकर 8,912 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 8,863 मामलों में पुलिस ने चालान पेश किए, जबकि एक मामले में एफआर लगाई गई और 48 प्रकरण अभी लंबित हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए Noise Pol-lution (Regulation and Control) Rules, 2000 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। धार्मिक स्थलों, सामाजिक आयोजनों, विवाह समारोह, जुलूसों और मेलों में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि पाए जाने पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं नियमों में दिन और रात के लिए अलग-अलग डेसिबल सीमा तय है। रिहायशी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज पूरी तरह प्रतिबंधित है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों के 100 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर शहर (उत्तर) में सबसे अधिक 532 मामले दर्ज हुए, जबकि टोंक (815) और झालावाड़ (630) भी शीर्ष जिलों में रहे। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और अलवर जैसे जिलों में भी सैकड़ों मामलों में कार्रवाई हुई है।

शहरी व ग्रामीण इलाकों में गंभीर समस्या

यह आंकड़े दशति हैं कि ध्वनि प्रदूषण केवल शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी गंभीर समस्या बन चुके हैं। पुलिस ने इसे ध्वनि प्रदूषण को जनस्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई। डीजे वाहनों, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अवैध लाउडस्पीकर लगाने वालों पर न केवल चालान बल्कि उपकरण जब्त किए जा रहे हैं।

 

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