Friday, July, 17,2026

कैब-डिलीवरी सेवाओं में मिला बीमा कवच

जयपुर: नए साल से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लाखों कैब और डिलीवरी सेवा कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 लागू कर दिए हैं। अब डिलीवरी चालक, कैब चालक और यात्री को बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा।

परिवहन विभाग ने बुधवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन नियमों के लागू होने से ओला, उबर, रेपिडो जैसी कैब कंपनियां, बाइक टैक्सी सेवाएं और ई-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म अब सख्त नियामक दायरे में आ गए हैं। नए नियम उन सभी एग्रीगेटर कंपनियों पर लागू होंगे, जिनके साथ कम से कम 25 वाहन पंजीकृत हैं। बिना लाइसेंस संचालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस रद्द जैसी कार्रवाई होगी। कंपनियों को स्थानीय कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।

महिला सुरक्षा और तकनीकी पर जोर

महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों में कई अहम प्रावधान जोड़े गए हैं। अब ऐप में महिला यात्री को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प, लाइव लोकेशन शेयरिंग सुविधा और 24×7 कंट्रोल रूम की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सभी वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना भी जरूरी किया गया है।

मेडिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी

नियमों के तहत अब कैब में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया गया है। वहीं कैब और डिलीवरी चालकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कंपनियों को प्रत्येक चालक का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराना होगा। इसके अलावा चालकों के लिए 40 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण, पुलिस सत्यापन, मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है।

किराया व्यवस्था में पारदर्शिता

किराया निर्धारण को लेकर भी नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों को अपने ड्राइवरों को कुल किराए का न्यूनतम 80 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। डायनेमिक प्राइसिंग के तहत किराया बेस फेयर से अधिकतम दोगुना ही वसूला जा सकेगा। सरकार ने न्यूनतम बेस फेयर भी तय किया है, जो कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी के लिए लागू होगा। कैब बुकिंग रद्द करने पर अधिकतम 100 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है।

अनिवार्य, लाइसेंस ई-वाहनों को बढ़ावा

राज्य में संचालित सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालन पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन या रद्द किया जा सकेगा। नियमों को सात दिनों के भीतर लागू करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही एग्रीगेटर्स को इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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