Saturday, June, 06,2026

RMC रजिस्ट्रार ने बिना लाइसेंस के 7 साल तक की प्रैक्टिस !

जयपुर: राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) के कार्यवाहक रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नवनियुक्त कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल पर आरोप है कि उन्होंने सात साल से अधिक समय तक बिना वैध लाइमेस के चिकित्सा प्रैक्टिस की और प्रदेश के सबमे बड़े सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में प्रशासनिक पद भी संभाला। अब उन्हें राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कार्यवाहक रजिस्ट्रार बनाया गया है, जो स्वयं चिकित्सकों को लाइसेंस जारी करने वाली संस्था है।

डॉ. गोयल का आरएमसी रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल, 2016 को समाप्त हो गया था, जिसे उन्होंने 6 फरवरी, 2024 को रिन्यू करवाया। इस दौरान वे एमाएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर समेत कई विभागों में कार्यरत रहे और मरीजों का इलाज भी करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ट्रॉमा सेंटर का दौरा करने पर मरीजों की शिकायतों के चलते उन्हें कहां से हटाया गया था। इसके बावजूद अब उन्हें एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक और आरएमसी के कार्यवाहक रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के चिकित्सा प्रैक्टिस करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे चिकित्स्को को झोलाछाप डॉक्टर की श्रेणी में रखा जाता है।

बिना लाइसेंस वाहन चलाने की ही अनुमति नहीं....

परिवहन नियमों के तहत बिना लाइसेंस वाहन घलाने की अनुमति नहीं होती बिना फूड लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचना गैरकानूनी है तो फिर बिना लाइसेंस के एक डॉक्टर ने सात साल तक मरीजों का इलाज कैरी किया? ऐसे में अब बिना लाइसेंस प्रेक्टिस कर रहे डॉक्टर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब वैधता ही समाप्त हो गई तो फिर डॉ. गोयल ने इलाज कैसे किया।

ऐसे आया मामला सामने?

जनवरी 2024 में आरएमसी में कार्यकहक रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर फाइल बली थी। पहले डॉ. गिरधर गोयल का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन उच्चस्तरीय जांच में पता चला कि उनका लाइसेंस 2016 से रिन्यू नहीं हुआ था। इसके चलते आखिरी वक्त पर फैसला बदलकर डॉ. राजेश शर्मा को कार्यवाहक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। मामला सार्वजनिक होते ही डी. गोयल ने तुरंत लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया, जिस पर आरएमसी ने ₹1000 पैनल्टी लगाकर उनका लाइसेंस 27 अप्रैल, 2025 तक के लिए नवीनीकृत किया। लेकिन कुछ ही समय बाद डॉ. राजेश शर्मा को फर्जी रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामलो में निलंबित कर दिया गया और डी. गिरवर गोयल को ही कार्यवाहक रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया गया।

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