Friday, July, 17,2026

'बहाने नहीं चलेंगे', 20 जुलाई तक बताएं चुनाव की तारीख

जयपुर: प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से स्पष्ट कहा है कि अब चुनाव टालने के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने 20 जुलाई तक चुनाव की निश्चित तारीख और पूरी समय सारिणी पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश जीत सिंह पुरोहित की खंडपीठ ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के पूर्व आदेश से जुड़े अवमानना प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सलाहकार सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

डेटा का इंतजार, आयोग ने बताया अपना पक्ष

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और एससी-एसटी आरक्षण से संबंधित अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने कहा कि जैसे ही आवश्यक डेटा उपलब्ध होगा, वह सात दिन के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल कारण बताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चुनाव कराने की स्पष्ट समय-सीमा बतानी होगी। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा।

OBC आयोग से रिपोर्ट की तारीख मांगी

हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को निर्देश दिया कि वह बताए कि उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को किस तारीख तक सौंपी जाएगी। वहीं राज्य सरकार से आरक्षण लॉटरी की तारीख और पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल मांगा गया है। अदालत ने ओबीसी आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

अवमानना याचिका पर चल रही सुनवाई

यह मामला पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा, पुनीत सिंघवी और अभिषेक देवंदा ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुनावों में अनावश्यक देरी को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार और संबंधित आयोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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