Sunday, October, 05,2025

HC ने सेज भूमि आवंटन को सही ठहराया, याचिका खारिज

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जेडीए एक्ट की धारा 2(8) के तहत जयपुर रीजन की भूमि शहरी भूमि की श्रेणी में आती है और जेडीए को ऐसी भूमि पर सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) स्थापित करने का अधिकार है। कोर्ट ने सेज से जुड़ी भूमि के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भूमि का अधिग्रहण 2008 में किया गया था और याचिका 2015 में दायर की गई थी, जो समय सीमा से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जेडीए ने गोचर भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन वैकल्पिक भूमि प्रदान नहीं की। हालांकि, जेडीए ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि भूमि शहरी उपयोग के लिए थी और सेज में शैक्षणिक संस्थान तथा उद्योग स्थापित हो चुके हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश रामकरण व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

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