Friday, June, 27,2025

हाई कोर्ट ने लू से निपटने के एक्शन प्लान की मांगी जानकारी

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में लू के बढ़ते प्रकोप को लेकर राज्य सरकार से तैयार एक्शन प्लान की जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की पीठ ने यह आदेश लू से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षकारों से भी जवाब तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है और जलवायु संरक्षण सहित इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी विषय पर पूर्व में भी प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अदालत ने इन तकों के आधार पर समान मुद्दे पर एकलपीठ द्वारा हाल ही में लिए गए नए प्रसंज्ञान को निस्तारित कर दिया। गौरतलब है कि एकलपीठ ने 30 मई 2023 को लू के मुद्दे पर पहली बार स्वतः संज्ञान लिया था और बाद में मामला खंडपीठ को सौंपा गया था। हाल ही में एकलपीठ ने फिर से इसी विषय पर नया संज्ञान लिया था, जिसे अब खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है।

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