Thursday, April, 30,2026

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने वाहन चालक सीधी भर्ती-2024 में नियुक्ति नहीं दिए जाने से जुड़े एक प्रकरण में राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने की। नदबई निवासी पूर्व सैनिक दशरथ सिंह ने याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार, चयन बोर्ड द्वारा 2756 पदों पर भर्ती के लिए 11 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन के समय मानवीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता की श्रेणी पूर्व सैनिक के रूप में अंकित नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओबीसी पूर्व सैनिक वर्ग में अंतिम चयनित उम्मीदवार से भी उसके अधिक अंक हैं, बावजूद इसके उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि उसके द्वारा सेना द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

SC में डेयरी संघों की बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में डेयरी संघ संचालकों के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब केवल वही सदस्य चुनाव लड़ सकेंगे जो नियमों का पालन करते हैं। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए चुनाव लड़ने के लिए डेयरी संघों द्वारा तय किए गए नियमों को वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट के मई 2022 के आदेश को पलट दिया।

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