Friday, September, 26,2025

एसआईटी गठन और स्कूल-कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के आदेश

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने दो स्कूलों और उनके छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए डमी स्कूलों की गतिविधियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसआईटी को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूलों में शिक्षक और छात्रों की पर्याप्त उपस्थिति हो। निरीक्षण के दौरान यदि छात्र स्कूल में गैरहाजिर पाए जाते हैं और उसी समय कोचिंग सेंटरों में उपस्थित मिलते हैं तो संबंधित स्कूल और कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। अदालत ने डमी स्कूलों की समस्या से निपटने के लिए सभी स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। इन केंद्रों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के महत्व और कोचिंग पर निर्भरता कम करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्तियों के लिए शिक्षा बोर्ड में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी आदेश दिया कि जब तक अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन स्कूलों के विद्यार्थियों को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

सोशल मीडिया प्रतिबंध पर जमानत दी

वहीं एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने 23 वर्षीय विवाहिता के फोटो और वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में 19 वर्षीय आरोपी को तीन साल तक सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिए कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़िता व उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं करेगा। आरोपी को शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास पीड़िता या परिवार के किसी सदस्य की कोई फोटो या वीडियो नहीं है और यदि है तो उसे स्थायी रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। आरोपी को सोशल मीडिया पर स्वयं या किसी काल्पनिक नाम से पोस्ट करने से भी मना किया गया है। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। दरअसल, पीड़िता ने फरवरी में हिंडौन सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

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