Friday, September, 26,2025

भूपेंद्र सारण को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह निर्णय भूपेंद्र की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि भूपेंद्र सारण को ट्रायल पूरी होने तक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी। थानाधिकारी उसकी उपस्थिति दर्ज कर रिपोर्ट संबंधित अदालत में समय पर प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जमानत से पूर्व थानाधिकारी जमानती का पता और मोबाइल नंबर सत्यापित करेंगे। कोर्ट ने बिना अनुमति देश छोड़ने पर भी रोक लगाई है और आदेश दिया कि वह अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को जमा कराए।

भूपेंद्र को फंसाने का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य ने तर्क दिया कि भूपेंद्र को फंसाया गया है और वह फरवरी 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके खिलाफ दर्ज 13 में से 10 मामले जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए हैं। वहीं सरकारी वकील मानवेन्द्र सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि भूपेंद्र सारण एक आदतन अपराधी है, जिस पर 2010 से 2024 तक कई पेपर लीक के मामले दर्ज हैं।

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