Saturday, October, 11,2025

हाई कोर्ट ने किया भाया पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनके दोस्तों और सगे-संबंधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़ी 18 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिए कि सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। 

किसी भी एफआईआर को रद्द या एक साथ नहीं जोड़ा गया है। स्वतंत्र रूप से जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जांच के लिए 10 दिनों के भीतर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश हों। इस फैसले के बाद प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बारां जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज एक दर्जन से अधिक एफआईआर से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करना तय किया था। जिसके तहत प्रमोद जैन भाया की याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। 

आईपीएस अधिकारी के पर्यवेक्षण में जांच की मांग

अदालत में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मनोज शर्मा ने कहा कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मामले गंभीर प्रकृति के हैं और इनमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने बताया कि भाया पूर्व में राज्य सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे हैं। शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की दोहरी मांग पर सवाल उठाया, जहां एक ओर वे सभी एफआईआर का सामूहिक अनुसंधान चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें बेबुनियाद बताकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जांच के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। एएजी ने कोर्ट को सूचित किया कि याचिकाकर्ताओं ने बांरा और झालावाड़ के बाहर के किसी आईपीएस अधिकारी के पर्यवेक्षण में जांच की मांग की है, जो कानूनी रूप से संभव नहीं है।

सरकार के दबाव में झूठे मामले किए दर्ज

प्रमोद जैन भाया की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्रा ने दलील दी कि राज्य सरकार के दबाव में उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। मित्रा ने कहा कि भाया मंत्री रह चुके हैं। इसलिए सरकार बदलने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी एफआईआर को एक साथ निस्तारित करने का फैसला किया और भाया व उनके साथियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

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