Sunday, June, 14,2026

अब रिजल्ट से होगी शिक्षकों और संस्था प्रधानों की मार्किंग

जयपुर: सरकारी स्कूलों में वर्षों से चल रही उस बहस पर आखिरकार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें विद्यार्थियों के कमजोर परिणामों की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठती रही है। अब राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और संस्था प्रधानों का मूल्यांकन सीधे परीक्षा परिणामों से होगा। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान मिलेगा, जबकि लगातार कमजोर रिजल्ट देने वालों को चेतावनी, स्थानांतरण और यहां तक कि विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अब केवल स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन ही शिक्षक और संस्था प्रधान की कार्यकुशलता का पैमाना बनेगा।

पहली बार तय हुई जवाबदेही की रूपरेखा

शिक्षा विभाग ने पहली बार कमजोर परीक्षा परिणाम की परिभाषा तय की है। अब किसी भी शिक्षक या संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई मनमाने आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित परीक्षा परिणाम मानकों के आधार पर होगी। सबसे बड़ा संदेश यह है कि यदि कोई शिक्षक या संस्था प्रधान दो वर्षों तक कमजोर परिणाम देता है अथवा पांच वर्षों में तीन बार निर्धारित मानदंडों से नीचे रहता है तो उसके खिलाफ सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों के लिए और भी सख्त मानदंड

शिक्षकों का मूल्यांकन उनके पढ़ाए गए विषयों के परिणामों के आधार पर होगा। कक्षा 12 वीं और 10वीं में विषय का परिणाम 90 प्रतिशत या उससे अधिक, कक्षा 8वीं और 5वीं में 95 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं, 12वीं में विषय परिणाम 70 प्रतिशत या उससे कम, कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत या उससे कम और कक्षा 8वीं और 5 वीं में 40 प्रतिशत या अधिक 'ई' ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षकों पर कार्रवाई होगी।

एक बार चेतावनी, बार-बार चूक पर कार्रवाई

पहली बार कमजोर परिणाम आने पर संबंधित शिक्षक या संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। इसके लिए आरोप पत्र, जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई और अंतिम निर्णय तक की समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विभाग ने यह भी माना है कि कार्यवाहक संस्था प्रधान और कार्यवाहक शिक्षक अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए उनके लिए कमजोर परिणाम के मानदंडों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

संस्था प्रधानों के सम्मान के लिए 80 प्रतिशत अंक

कक्षा 12वीं का परिणाम 80 प्रतिशत या उससे अधिक, कक्षा 10वीं का 75 प्रतिशत या उससे अधिक, कक्षा 8वीं और 5वीं में 95 प्रतिशत 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 12वीं का परिणाम 60 प्रतिशत या उससे कम, 10वीं का 50 प्रतिशत या उससे कम, 8वी और 5वीं में 60 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों का 'ई' ग्रेड मामलों में संबंधित संस्था प्रधान की जवाबदेही तय होगी।

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