Thursday, January, 29,2026

'डिस्टर्ल्ड एरिया एक्ट' पर मुहर

जयपुर: भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में सामुदायिक संतुलन और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा नीतिगत फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में 'डिस्टर्ल्ड एरिया एक्ट' लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। एक्ट के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अमान्य होगी। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इस कानून से दंगों, भीड़ हिंसा या दबाव की स्थिति में स्थायी निवासियों को औने-पौने दामों पर संपत्ति बेचने से रोका जा सकेगा। साथ ही जनसंख्या असंतुलन पर भी अंकुश लगेगा। एक्ट में किराएदारों को मनमाने ढंग से बेदखल किए जाने से सुरक्षा का प्रावधान भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि 'सच बेधड़क' ने 6 नवंबर 2025 के अंक में इस नीतिगत फैसले का खुलासा करते हुए बताया था कि गुजरात मॉडल पर आधारित विधेयक का प्रारूप तैयार हो चुका है, जिसे अब बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास को गति देने वाले अहम फैसले भी लिए गए। राज्य की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 और राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इन नीतियों के तहत निवेशकों को टैक्स छूट, पूंजी अनुदान, टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव और रोजगार प्रोत्साहन जैसे लाभ दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर और रक्षा विनिर्माण का राष्ट्रीय हब बनाना है।

डिस्टर्ड एरिया एक्ट से रुकेगा जबरन संपत्ति हस्तांतरण

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्व्हे एरियाज बिल, 2026' के प्रारूप को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। यह कानून गुजरात के 'डिस्टर्व्ह एरिया एक्ट' की तर्ज पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अशांत क्षेत्रों में दंगे या साम्प्रदायिक तनाव के दौरान स्थानीय लोगों को भय या दबाव में संपत्ति बेचनी पड़ती है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है। नए कानून के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने के बाद कलेक्टर या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किया गया कोई भी संपत्ति हस्तांतरण शून्य और अमान्य माना जाएगा।

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