Thursday, June, 26,2025

अब 15 मीटर से ऊंची इमारतें आएंगी बहुमंजिला श्रेणी में

जयपुर: राज्य सरकार ने नए भवन विनियम 2025 को पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लागू कर दिया है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में आयोजित कार्यक्रम में इन नियमों की औपचारिक शुरुआत की। नए विनियमों का उद्देश्य शहरी विकास को सुव्यवस्थित बनाना, संकरी सड़कों और छोटे भूखंडों पर अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना और ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत अब 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को बहुमंजिला श्रेणी में शामिल किया गया है, जो पहले 18 मीटर थी। बहु निवास इकाइयों में अधिकतम 8 फ्लैट ही बनाए जा सकेंगे। वाणिज्यिक बहुमंजिला इमारतों के लिए अब न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क होना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह सीमा 60 फीट थी। ऐसे भवनों में अधिकतम 16 मीटर का सेटबैक अनिवार्य किया गया है। रूफटॉप रेस्टोरेंट, हॉस्टल और विवाह स्थलों के लिए भी सुरक्षा और उपयोग से जुड़े कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। 500 से 750 वर्गमीटर भूखंडों पर 8 से अधिक आवासीय इकाइयां नहीं बन सकेंगी। बड़े शहरों में अब 1000 वर्गमीटर भूखंड और 80 फीट चौड़ी सड़क पर ही निर्माण की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही नगरीय विकास मंत्री ने आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग भी की। इस मौके पर प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया, जेडीए आयुक्त आनंदी, आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा, मुख्य नगर नियोजक राजस्थान विनय कुमार दलेला और आवासन मंडल के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल मौजूद रहे।

नए भवन विनियम में किए गए प्रावधान

इमारतों की ऊंचाई व श्रेणीकरण

  • अब 15 मीटर से ऊंची इमारतें बहुमंजिला मानी जाएंगी (पहले 18 मीटर)। 16 मीटर अधिकतम सेटबैक अनिवार्य (पहले ऊंचाई का 1/4)।
  • बहुमंजिला निर्माण के लिए कम से कम 1000 वर्गमीटर भूखंड अनिवार्य (पहले 750 वर्गमीटर)।

फ्लैट्स-आवासीय इकाइयों के नियम

  • 500-750 वर्गमीटर भूखंड पर अधिकतम 8 यूनिट्स ही बनेंगी।
  • छत का अधिकतम 25% हिस्सा ही निजी टेरेस के लिए उपयोगी।

वाणिज्यिक भवनों के प्रावधान

  • बहुमंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए 80 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य (पहले 60 फीट)।
  • 2500 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर 50% कवरेज की मंजूरी (पहले 10,000 वर्गमीटर पर)।

रूफटॉप रेस्टोरेंट, विवाह स्थल, हॉस्टल

  • रूफटॉप रेस्टोरेंट:

बड़े शहरों में: 80 फीट सड़क + 1000 वर्गमीटर भूखंड।
छोटे शहरों में: 60 फीट सड़क + 1000 वर्गमीटर भूखंड।
अधिकतम 75% छत उपयोग योग्य।

  • विवाह स्थलः

बड़े शहरों में: 24 मीटर सड़क + 5000 वर्गमीटर भूखंड।
छोटे शहरों में: 18 मीटर सड़क + 5000 वर्गमीटर भूखंड।

  • हॉस्टलः

बड़े शहरों में: 40 फीट सड़क + 500 वर्गमीटर भूखंडा
छोटे शहरों में: 30 फीट सड़क ड़क + 300 वर्गमीटर भूखंडा

पार्किंग नियम

  • वाणिज्यिक व चिकित्सा भवनों में 50% विजिटर पार्किंग अनिवार्य।
  • कोचिंग, स्टूडियो, दुकान, रेस्टोरेंट पर भी लागू।

अग्नि सुरक्षा

  • अब 6 मीटर चौड़ा अग्निशमन गलियारा अनिवार्य (पहले 3.6 मीटर)।

प्रमाण पत्र - नियंत्रण

  • आंशिक पूर्णता व अधिवास प्रमाणपत्र की सुविधा शुरू।
  • बेटरमेंट लेवी जमा तक BAR क्षेत्रफल का 15% रहन रखना होगा।

भूखंड के आकार के अनुसार अनिवार्य हरित क्षेत्र

अब नए बायलॉज के अनुसार 750 वर्गमीटर से बड़े सभी गैर-व्यावसायिक भूखंडों पर हरित क्षेत्र रखना अनिवार्य किया गया है। यह प्रतिशत भूखंड के आकार और उस पर निर्धारित BAR के अनुसार तय होगा।

750-5000 वर्गमीटर

  • BAR 3-10% हरित क्षेत्र
  • BAR 4-12% हरित क्षेत्र
  • BAR 4 से अधिक 15% हरित क्षेत्र

5000+ वर्गमीटर

  • BAR 3-15% हरित क्षेत्र
  • BAR 4 -18% हरित क्षेत्र
  • BAR 4 से अधिक- 20% हरित क्षेत्र

ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण अब अनिवार्य

  • 10,000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर अब ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • ऐसी परियोजनाओं में कम से कम 'सिल्वर' या समतुल्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  • सी आधार पर ही भवन पूर्णता अमाणपत्र और अधिवास प्रमाणपत्र मिलेगा।

JDA की 3 और आवासन मंडल की 5 योजनाएं लॉन्च

जेडीए की तीन आवासीय योजनाओं और आवासन मंडल की पांच आवासीय योजनाओं की सोमवार को लांचिंग की गई। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में इनकी लांचिंग की। इस कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, जेडीए आयुक्त आनंदी, आवासन मंडल की आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा, मुख्य नगर नियोजक राजस्थान विनय कुमार दलेला और आवासन मंडल के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल मौजूद रहे।

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