Monday, April, 07,2025

जयपुर जिंदा बम मामले में आरोपी आजमी को शहर छोड़ने की मंजूरी

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में आरोपी सरवर आजमी को मिली जमानत की शर्तों में बदलाव किया है। अदालत ने आरोपी को जयपुर छोड़ने की मंजूरी दे दी है। यह आदेश आरोपी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह हर सप्ताह आजमगढ़ के पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराएगा। इसके अलावा वह अपना स्थायी पता भी एटीएस को देगा और अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेगा। इससे पूर्व अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी कि वह हर सुबह दस से बारह बजे तक जयपुर के एटीएस कार्यालय में उपस्थिति देगा। आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि वह जयपुर से आजमगढ़ शिफ्ट होना चाहता है। उसने जमानत की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है,

इसलिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे आजमगढ़ जाने की मंजूरी दी जाए। इसके विरोध में राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होना चाहता है। इससे वह राज्य के पुलिस अफसरों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। अदालत ने आरोपी पर नई शर्तें लगाते हुए उसे आजमगढ़ जाने की अनुमति दी है।

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