Thursday, June, 11,2026

आज हटाए जाएंगे सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक स्थल

जयपुर: मालवीय नगर क्षेत्र में नंदपुरी 80 फीट रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार सुबह से सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जयपुर शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, 12 आरएसी कंपनियों और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर समेत प्रदेशभर में कई स्थानों पर पुलिस ने रविवार को फ्लैग मार्च निकाला। इधर, जेडीए और पुलिस प्रशासन की ओर से पिछले 15 दिनों से संबंधित पक्षों के साथ लगातार संवाद और समझाइश का दौर चल रहा था। इसका असर यह रहा कि कई स्थानों पर लोगों ने स्वयं ही निर्माण हटाना शुरू कर दिया।

सुबह 7 बजे से कार्रवाई प्रस्तावित

जेडीए ने सड़क सीमा में शेष बचे निर्माण हटाने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से कार्रवाई प्रस्तावित की है। इसके लिए उपायुक्तों के नेतृत्व में चार विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में तहसीलदार, सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता तथा पटवारी शामिल किए गए हैं। 8 और 9 जून को कार्रवाई स्थल पर चौबीस घंटे निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है।

भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एक्शन

कार्रवाई को लेकर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सामग्री प्रसारित कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर और कानून-व्यवस्था से जुड़ी पुलिस इकाइयों को फेसबुक, एक्स (पूर्व में द्विटर), इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

शहरभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्ररेट को आरएसी की 12 कंपनियां उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और भरतपुर रेज से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। कमिश्नरेट का करीब एक हजार जवानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा।

जयपुर में 22 जून तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

संभावित विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर प्रतिबंध रहेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को छट दी गई है।

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