Friday, June, 27,2025

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त

जयपुर: राजस्थान विधानसभा एक बार फिर से 199 के फेर में फंस गई है। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है। बारां जिले की अंता सीट से विधायक रहे कंवरलाल ने दो दिन पहले ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्हें कोर्ट ने एसडीएम पर पिस्तौल तानने के 20 साल पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को इस याचिका को खारिज करते हुए मीणा को कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अब सजायाफ्ता कंवर लाल मीणा की विधायकी विधानसभा से रद्द कर दी गई है। मीणा की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 से घटकर 199 हो गई है।

देवनानी ने कहा- फैसले के लिए महाधिवक्ता की विधिक राय थी जरूरी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से विधायक कंवरलाल की राजस्थान विधानसभा की सदस्यता को दोष सिद्धि की तिथि से ही समाप्त मानने का निर्णय लिया है। इससे पहले 2016 में बसपा से जीत कर विधायक बने बीएल कुशवाहा की सदस्यता समाप्त की गई थी। हत्या के आरोप में कुशवाहा को सजा सुनाई गई थी। यह दोनों ही निर्णय एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों विधायकों की सदस्यता उसी दिन से समाप्त की गई, जिस दिन उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। यहीं नहीं, दोनों की सदस्यता समाप्त करने के लिए भी एक ही तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है।

विधानसभा के मामले में महाधिवक्ता की राय क्योंः देवनानी ने कहा कि अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता की राय लेना उचित है और ऐसे मामलों में यह जरूरी भी होता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस विषय पर अनावश्यक राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

फैसला नियम से, दबाव में नहीं

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने फैसले के बाद कहा कि आज शुक्रवार को सर्वेरे 10:30 बजे महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरर्हित कर दी गई है। वे किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करते हैं। किसी भी मामले में उससे संबंधित प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके ही विधि सम्मत और न्याय सम्मत निर्णय लेते हैं।

कुशवाहा की सदस्यता भी हुई थी रद्द

राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कंवरलाल मीणा विधायकी गंवाने वाले दूसरे विधायक हैं। इससे पहले गहलोत सरकार के दौरान धौलपुर से बसपा विधायक बीएल कुशवाहा की नरेश कुशवाहा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

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