Monday, April, 07,2025

नई नीतियों से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति  राजस्थान कर बोर्ड के राजस्व मंडल में विलय का निर्णय

जयपुर : भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। साथ ही, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे। मंत्रिमंडल बैठक में वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित होने पर राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय किया गया है। 

बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस निर्णय से राजस्व व कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण होगा। बैठक में राइजिंग राजस्थान समिट में ऊर्जा संबंधी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए  सोलर प्रोजेक्ट, विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन का निर्णय हुआ। वहीं, बैठक में राजस्थान उद्योग सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त व  राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का नवीन पद सृजित करने का फैसला लिया गया। इससे नया पद सृजित किए जाने से पदोन्नति का लाभ मिलेगा। 


भर्ती नियमों में बदलाव का निर्णय
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि पीएचईडी में कनिष्ठ रसायनज्ञ व जीव विज्ञानी के पदों पर भर्ती अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी। इसके लिए राजस्थान सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड अलाइड पोस्ट्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रूल्स-1968 में संशोधन किया जाएगा। वहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग में महाविद्यालय शाखा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36%अंक तथा कुल 40% अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यथियों के लिए 5% की शिथिलता का प्रावधान किया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अनुरूप ही संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में भी समान पदों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन हेतु 5 प्रतिशत अंकों की छूट का प्रावधान किया गया है।

सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए इन क्षेत्रों में होगी जमीन आवंटित 
प्रदेश ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनने की दिशा में काम करते हुए जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के बासड़ा, मगरा, कोठा एवं देवड़ा में 292.53 हेक्टेयर भूमि 200 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट, ग्राम कोठा एवं हरभा में 672.59 हेक्टेयर भूमि 358.83 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के नेगरड़ा व कालीजाल में 162 हेक्टेयर भूमि 300 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए और फलौदी जिले के नोख में 119.4 हेक्टेयर भूमि 59.9 मेगावॉट क्षमता के लिए आवंटित की जाएगी। इसके अलावा बैठक में सिरोही जिले के कैलाशनगर-1 एवं ग्राम भागलीखेड़ा में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 102 के तहत 74.97 हेक्टेयर भूमि 765 के.वी. विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी।

राजस्थान लैंड रेवेन्यू और राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज के अमेंडमेंट लाएंगे
पटेल ने बताया कि रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू-रूपान्तरण व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए द राजस्थान लैंड  रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 लाया जाएगा। इसके प्रारूप का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। इसके अनुसरण में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई भू-उपयोग परिवर्तन उप-विभाजन लीज डीड निष्पादन आदि कार्यों को विनियमित करने तथा भविष्य के कार्यों के लिए भी रीको को पृथक से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। साथ ही, मंत्रिमंडल बैठक में कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रतिकुलपति पदनाम को भी प्रति कुलगुरु करने के लिए मंत्रिमंडल ने बिल लाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल-2024 लाया जाएगा।

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