Friday, September, 26,2025

राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्याः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस याचिका पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर हस्ताक्षर के लिए डेडलाइन तय करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र और राज्यों की दलीलें सुनी। बेंच ने कहा कि फिलहाल यह मामला सलाहकारी अधिकार क्षेत्र का है, यानी अभी अदालत कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि राय दे रही है। वहीं, पीठ ने पूछा कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो दिक्कत क्या है? अटॉर्नी
जनरल आर. वेंकटरमणि ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को फिर से लिख सकती है? गवर्नर और राष्ट्रपति को सामान्य प्रशासनिक अधिकारी की तरह नहीं देखा जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान सभा ने जानबूझकर इन संवैधानिक पदों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। इस पर बेंच ने कहा कि तमिलनाडु मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था, क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिल रोककर बैठे रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई।

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