Tuesday, November, 04,2025

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार... 'सारी हदें पार कर दीं'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम पर ईडी की छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रही है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई और तीन बार दोहराया कि एजेंसी संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। शराब की दुकानों के लाइसेंस पर विवाद से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छापेमारी को लेकर तमिलनाडु और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया। शीर्ष न्यायालय ने यह भी पूछा कि वह तस्माक पर छापामारी कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के समक्ष कहा कि राज्य सरकार ने 2014-21 में 41 एफआईआर दर्ज की, ईडी 2025 में सामने आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा। सभी फोन ले लिए गए, सब कुछ क्लोन किया गया। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि आप ऐसे में खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं? वहीं, डीएमके नेता आरएस भारती ने फैसले को भाजपा के लिए बड़ा झटका बताया और कहा कि ईडी का इस्तेमाल डीएमके सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है

विश्वविद्यालयों को शुल्क का खुलासा करना जरूरी

उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में बड़े पैमाने पर सीट रोकने (ब्लॉक करने) के चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी निजी और मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) के लिए काउंसलिंग से पूर्व शुल्क का खुलासा अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सीट रोकने की कुप्रथा सीट की वास्तविक उपलब्धता को विकृत कर देती है, अभ्यर्थियों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है और अक्सर प्रक्रिया को योग्यता के बजाय संयोग-आधारित बना देती है।

पीठ ने 29 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि सीट को रोकना सिर्फ गलत काम भर नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता की कमी और कमजोर नीति प्रवर्तन के साथ ही प्रणालीगत खामियों को भी दर्शाता है। हालांकि नियामक निकायों ने इसे निरुत्साहित किया है और तकनीकी नियंत्रण भी लागू किए हैं, लेकिन समन्वय, सही स्थिति और एकरूपता बनाए रखने जैसी मुख्य चुनौतियों का समाधान नहीं हो पाया है। फैसले में कहा गया कि वास्तव में निष्पक्ष और कुशल प्रणाली प्राप्त करने के लिए नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी।

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