Thursday, August, 14,2025

पहाड़ियों की समान परिभाषा पर रिपोर्ट दो माह में देने के निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उसकी रुचि अधिकारियों को फटकार लगाने में नहीं है, बल्कि वह अरावली की पहाड़ियों की रक्षा करना चाहता है। न्यायालय ने इसी के साथ पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को लेकर रिपोर्ट जमा करने के लिए संबंधित समिति को दो महीने का समय और दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला में अवैध खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पिछले वर्ष मई में विभिन्न राज्यों द्वारा अरावली की पहाड़ियों की अपनाई गई अलग-अलग परिभाषाओं को रेखांकित करते हुए इसे एक प्रमुख मुद्दा बताया था। इसके बाद न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरने वाली अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा देने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए आया। पीठ ने समिति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें दाखिल करने के लिए 15 अक्टूबर
तक का समय दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अरावली पहाड़ियों को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर अनियंत्रित खनन गतिविधियों की अनुमति दी गई, तो इससे क्षेत्र की पारिस्थितिको को बड़ा खतरा होगा।

अलग अलग मानदंडों का हो रहा है पालन

पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की अलग-अलग परिभाषाओं के कारण, खनन गतिविधियों की अनुमति देते समय राज्यों द्वारा अलग-अलग मानदंडों का पालन किया जा रहा है। उसने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अंतिम अवसर के रूप में अधिक समय देने की इच्छा व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि समिति के सदस्य न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि 27 मई के आदेश में उन्हें दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

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