Saturday, December, 27,2025

'तेजाब हमले के केस का सभी हाई कोर्ट 4 सप्ताह में ब्योरा दें'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे देश भर में तेजाब हमले के मामलों से संबंधित लंबित मुकदमों का ब्योरा चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। न्यायालय ने दिल्ली की एक अदालत में तेजाब हमले का एक मामला 16 वर्षों से लंबित रहने को शर्मनाक करार दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तेजाब हमले की पीड़िता शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को भी नोटिस जारी किए। सीजेआई ने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेजाब हमले के मामलों की सुनवाई आदर्श रूप से विशेष अदालतों द्वारा की जानी चाहिए। यह मुकदमा रोहिणी की एक अदालत में 2009 से लंबित है। प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र से कानून में संशोधन करने पर विचार करने का आग्रह किया, चाहे वह कानून के माध्यम से हो या अध्यादेश के माध्यम से ताकि तेजाब हमले के पीड़ितों को औपचारिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल किया जा सके।

यह भी कहा शीर्ष अदालत ने

  • त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतें करें सुनवाई
  • तेजाब हमले से पीड़ितों को दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल किया जाए

यह न्याय व्यवस्था से कैसा मजाक !

पीठ ने कहा कि यह न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक है। अगर राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे मामलों से निपटा नहीं जा सकता तो कौन इससे निपटेगा? सीजेआई ने मलिक को आश्वासन दिया कि न्यायालय इस पर स्वत संज्ञान भी ले सकता है। सुनवाई के दौरान मलिक ने पीड़ितों की दुश्वारियों पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार वे खाने-पीने तक के लिए लाचार हो जाती हैं और उन्हें खाने-पीने के लिए कृत्रिम ट्यूब लगानी पड़ती है और गंभीर अक्षमताओं के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और कहा कि अपराधियों के साथ उसी क्रूरता से पेश आना चाहिए जैसा कि उन्होंने किया। सीजेआई ने कहा कि त्वरित न्याय सुनिशित करने के लिए तेजाब हमले के मामलों की सुनवाई आदर्श रूप से विशेष अदालतों द्वारा की जानी चाहिए।

 

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