Thursday, March, 26,2026

व्हाट्सएप नोटिस पर गिरफ्तारी अवैध, अधिकारी को ठहराया दोषी

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर की गई गिरफ्तारी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

मामला जयपुर निवासी रवि मीणा की गिरफ्तारी से जुड़ा है। 25 जनवरी, 2023 को उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया, जिसमें 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब देते हुए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने बिना वैध नोटिस और उचित प्रक्रिया अपनाए उन्हें 1 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने इसे CrPC की धारा 41-A और सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य तथा सतेंद्र कुमार अंतिल के फैसलों का उल्लंघन माना।

ACB का तर्क और हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया

एसीबी की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने नोटिस का पालन नहीं किया और गिरफ्तारी विधिक धारा 41 (1) (b) के तहत की गई। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वैध नोटिस नहीं दिया गया और याचिकाकर्ता के जवाब को नजरअंदाज किया गया, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संबंधित अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की। यह कार्रवाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन और अदालत की अवमानना के दायरे में आती है। कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को सजा सुनाने के लिए 6 अप्रैल 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश

जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार है और इसे केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही सीमित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस की सेवा केवल व्यक्तिगत रूप से, चस्पा या स्पीड पोस्ट जैसे विधिक तरीकों से ही वैध होगी। व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस कानूनन मान्य नहीं है।

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