Wednesday, March, 25,2026

JDA की पहल से शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में 'संवाद से समाधान' कार्यक्रम के तहत मंगलवार को महत्वपूर्ण हितधारक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की। इसमें निर्माण क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों सहित CREDAI और TODAR के सदस्य उपस्थित रहे। TODAR अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने सेक्टर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत सड़क के लिए भूमि ली जा सकती है। इसके लिए खातेदार को DLC के दोगुने मुआवजे, विकसित भूमि या कृषि भूमि देने जैसे प्रावधान मौजूद हैं। बैठक में निर्माण मानकों में सुधार, पर्याप्त पार्किंग, चौड़ी और सुगम एप्रोच रोड विकसित करने तथा अवैध अतिक्रमण रोकने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि इन सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और यदि यह व्यवहार्य (फिजिबल) पाए गए तो इन्हें धरातल पर लागू किया जाएगा। बैठक में सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रिया बलराम, प्रतिभा पारीक, निदेशक टाउन प्लानिंग मृणाल जोशी सहित कई अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पार्किंग, चौड़ी और सुगम एप्रोच रोड विकसित करने पर मंथन

बैठक में निर्माण मानकों में सुधार, पर्याप्त पार्किंग, चौड़ी और सुगम एप्रोच रोड विकसित करने तथा अवैध अतिक्रमण रोकने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि इन सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और यदि यह व्यवहार्य (फिजिबल) पाए गए तो इन्हें धरातल पर लागू किया जाएगा। बैठक में सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रिया बलराम, प्रतिभा पारीक, निदेशक टाउन प्लानिंग मृणाल जोशी सहित कई अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

15 दिन में हटेंगे अतिक्रमण, बनेंगे नए कॉरिडोर

जेडीसी की अध्यक्षता में बीते दिनों ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने, नए एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने और सुरक्षित यातायात के लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में गोविंद मार्ग की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। मास्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में यह भारी अतिक्रमण की चपेट में है। नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वीकृत पट्टों और मानचित्रों के आधार पर विस्तृत सूची तैयार करें। प्रशासनिक उप-समिति ने स्पष्ट किया कि 60 फीट रोड पर जारी पट्टों के अलावा जो भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण है, उसे चिन्हित कर अगले 15 दिनों में हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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