Monday, March, 16,2026

10 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य, 480 बेंचों का गठन

जयपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ सहित राज्यभर की अधीनस्थ अदालतों, उपभोक्ता मंचों तथा विभिन्न ट्रिब्यूनलों में लोक अदालत के माध्यम से लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। हाई कोर्ट में लोक अदालतों का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। जोधपुर मुख्यपीठ में हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं, जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ करेंगे।

हाई कोर्ट में कुल छह बेंचों का गठन

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पूरे प्रदेश में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में कुल छह बेंचों का गठन किया गया है, जबकि अधीनस्थ अदालतों में 480 विशेष बेंचें बनाई गई हैं। इन बेंचों में न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि मौके पर ही आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराया जा सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 6 मार्च, 2026 तक कुल 10,23,842 मामलों को लोक अदालत में निस्तारण के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें 7,91,364 प्री-लिटिगेशन मामले और 2,32,478 न्यायालयों में लंबित मामले शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए प्री-लिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तीन विशेष बेंचों का गठन किया गया है, जहां लगभग 2103 लंबित मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं जयपुर पीठ में भी तीन विशेष बेंचों का गठन किया गया है, जहां करीब 950 लंबित मामलों के निपटारे की तैयारी की गई है। जोधपुर मुख्यपीठ में जस्टिस सुनील बेनीवाल, जस्टिस मुकेश राजपुरोहित और जस्टिस बलजींदर सिंह संधू की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। इनके साथ दूसरे सदस्य के रूप में अधिवक्ता पिंटू पारिक, सपना वैष्णव और अधिवक्ता अदिति सिंघी शामिल रहेंगे।

आपसी सहमति से होगा विवादों का समाधान

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है और अदालत की ओर से दिया गया निर्णय अंतिम माना जाता है। विशेष बात यह है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और समय और धन दोनों की बचत होती है।

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