Wednesday, May, 27,2026

कोर्ट में आयोग ने मांगी माफी... कहा- डेटा नहीं मिलने से हुई देरी

जयपुर: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने से जुड़े मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों अवमानना याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि सरकार से जरूरी डेटा समय पर नहीं मिलने के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई। आयोग ने स्पष्ट किया कि उसने जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं की। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की
खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करने के आदेश दिए।

चुनाव आयोग बोला- सीमांकन और आरक्षण तय करना सरकार का काम

राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा ने अदालत में पेश जवाब में कहा कि पंचायतों और नगर निकायों की सीमाएं तय करना, वाडों का परिसीमन करना और आरक्षण की अंतिम सूची जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक सरकार आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराती, तब तक आयोग चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता। आयोग ने यह भी कहा कि समय सीमा बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल से पहले ही अदालत में आवेदन दायर कर दिया गया था। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अदालत के आदेश की अवमानना की है।

आयोग ने यह भी तर्क दिया कि जिस पुराने मामले का हवाला देकर अवमानना याचिका लगाई गई, उसमें राज्य चुनाव आयोग पक्षकार ही नहीं था और न ही आयोग को आदेश की प्रति मिली थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि डिवीजन बेच पहले ही पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई 2026 तक की नई समय सीमा तय कर चुकी है। ऐसे में चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका अब स्वतः ही निरर्थक हो गई है।

हाई कोर्ट सख्तः सफाई कर्मचारियों से सिर्फ सफाई कार्य कराएं

राजस्थान हाई कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम को अहम निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों से अन्य कार्य कराने के बजाय उन्हें केवल सफाई व्यवस्था में लगाया जाए। अदालत ने निगम क्षेत्र में नियमित सफाई सुनिश्चित करने, आवासीय कॉलोनियों में पर्याप्त डस्टबिन लगाने और उनकी नियमित सफाई कराने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होती है तो संबंधित जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि जयपुर एक हेरिटेज शहर है और इसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता का उदाहरण बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने शहरवासियों और एनजीओ से भी अपनी कॉलोनियों को साफ रखने में सहयोग की अपील की। यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए गए।

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