Wednesday, February, 04,2026

लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी पैड और अलग टॉयलेट की हो व्यवस्था

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। साथ ही लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम की व्यवस्था भी करें। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल (डिसेबल फ्रेंडली) टॉयलेट बनाए जाएं। फैसले में कहा गया कि सभी स्कूलों को आरटीई की धारा 19 में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्य करना होगा। केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 सालों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सोशल वर्कर जया ठाकुर ने 2022 में एक जनहित याचिका लगाई थी। उनकी मांग थी कि मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए।

यह एक संवैधानिक अधिकार

बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के अधिकार से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर सरकारें लड़कियों को शौचालय और मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने में नाकाम रहती हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी माना कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और माहवारी को लेकर समाज में बनी झिझक या शर्मिंदगी सीधे तौर पर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और निजता को प्रभावित करती है।

जस्टिस पारदीवाला की अहम टिप्पणी

जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि इस मुद्दे पर बात खत्म करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि यह घोषणा सिर्फ कानूनी सिस्टम से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। यह उन क्लासरूम के लिए भी है, जहां लड़‌कियां मदद मांगने में हिचकिचाती हैं। यह उन शिक्षकों के लिए है जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। प्रोग्रेस इस बात से तय होती है कि हम कमजोर लोगों की कितनी रक्षा करते हैं।

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