Tuesday, December, 16,2025

सड़क हादसों पर दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमागों पर हादसों को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार कर रहा है। शीर्ष अदालत ने यह इच्छा राजस्थान के फलोदी में 10 नवंबर को हुए सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान व्यक्त की।

न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश विजय बिश्नोई की पीठ ने राष्ट्रीय राजमागों और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर अवैध ढाबों के निर्माण को सड़क दुर्घटनाओं का संभावित कारण बताया और एनएचएआई की ओर से मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इन ढाबों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए वैधानिक नियमों और विनियमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसे शुरू करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है और कौन से निकाय प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं। मेहता ने दलील दी कि हमारे पास अवैध ढाबों और भोजनालयों को हटाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार स्थानीय जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारी उनके नियंत्रण में हैं, जो एनएचएआई के पास नहीं है। इसलिए हमें कोई समाधान निकालना होगा। उन्होंने इस मुद्दे को गैर-विवादास्पद बताते हुए कहा कि आम तौर पर, प्रत्येक एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ किलोमीटर के बाद एक सर्विस रोड होती है, जहां खराब होने वाले वाहन खड़े किए जाते हैं।

मामला किसी एक राज्य का नहीं पूरे, देश का

न्यायाधीश माहेश्वरी ने कहा कि यह मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का है और अदालत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए व्यापक परिदृश्य पर विचार कर रही है।

हर राजमार्ग-एक्सप्रेसवे पर नहीं है सर्विस रोड

न्यायाधीश बिश्नोई ने स्वीकार किया कि सर्विस रोड हैं, लेकिन रेखांकित किया कि यह हर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है और इनके बीच में अवैध ढाबे और छोटे भोजनालय खुल जाते हैं, जहां अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। एनएचएआई की रिपोर्ट राजमार्गों पर अतिक्रमण के लिए ठेकेदारों या प्रशासन को दोषी ठहराने की कोशिश प्रतीत होती है, लेकिन अदालत यह जानना चाहती है कि कानून के तहत किस प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि ये भोजनालय न खुलें।

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