Wednesday, August, 27,2025

राष्ट्रपति, राज्यपाल को है मंजूरी का अधिकार, न्यायालय को नहीं

नई दिल्ली: भाजपा शासित कुछ राज्यों ने विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वायत्तता का मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया और कहा कि किसी कानून को मंजूरी अदालत द्वारा नहीं दी जा सकती। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सूचित किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने का अधिकार केवल राज्यपालों या राष्ट्रपति के पास है तथा इसमें 'डीम्ड मंजूरी' की कोई अवधारणा नहीं है। 'डीम्ड मंजूरी' को कानूनी तौर पर मंजूरी या अनुमोदन माना जाता है, भले ही स्पष्ट 'हां' या औपचारिक अनुमोदन न हो।

पीठ इस विषय के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर सुनवाई कर रही है कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने दलील दी कि न्यायपालिका हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती। साल्वे ने दलील दी कि न्यायालय राज्यपालों को विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए आदेश-पत्र जारी नहीं कर सकता... किसी कानून को मंजूरी न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती। किसी कानून को मंजूरी या तो राज्यपालों द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा दी जानी चाहिए। संविधान पीठ में न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और न्यायाधीश ए एस चंदुरकर भी शामिल हैं। आठ अप्रैल को, शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित और 2020 से राज्यपाल के पास लंबित 10 विधेयकों को स्वीकृत माना जाएगा।

 

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