Saturday, September, 27,2025

बन सकेंगे हरित पटाखे... बिक्री पर रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित विनिर्माताओं को इस शर्त पर हरित पटाखे बनाने की शुक्रवार को अनुमति दे दी कि उनकी बिक्री दिल्ली-एनसीआर में बिना मंजूरी के नहीं की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करने को भी कहा। पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दिल्ली सरकार, पटाखा विनिर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एन. वी. अंजारिया भी शामिल थे। न्यायालय ने आदेश में कहा कि विनिर्माताओं को इस न्यायालय के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि वे इस अदालत के
अगले आदेश तक निषिद्ध क्षेत्रों में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे। इसके साथ ही अदालत ने आठ अक्टूबर को याचिका पर फिर से सुनवाई होने तक प्रमाणित निर्माताओं को हरित पटाखे बनाने की सशर्त अनुमति देने का आदेश दिया। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पहले 3 अप्रैल को शीर्ष अदालत के तत्कालीन न्यायाधीश ए एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनिर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध में ढील देने से इनकार कर दिया था। ये आदेश दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित एम. सी. मेहता की 1985 की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किए गए।

प्रदूषण पर अंकुश जरूरी

पीठ ने कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक या आदर्श नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दमघोंटू वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सर्वोपरि है, लेकिन श्रमिकों की आजीविका की चिंता और व्यावहारिक प्रवर्तन चुनौतियों को भी अंतिम नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए। अदालत ने इसे बिहार में खनन पर प्रतिबंध के उदाहरण से समझाया, जिसने अनजाने में अवैध खनन माफियाओं को जन्म दिया। पीठ ने कहा, यह उपयुक्त होगा कि दिल्ली सरकार, पटाखा विनिर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों को साथ लेकर केंद्र सरकार कोई समाधान पेश करे।

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