Saturday, October, 11,2025

केंद्र का अनुरोध: बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कुछ दिन पहले शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है और सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दिए जाने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।

एनसीआर में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई जिले आते हैं। केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को दिवाली और अन्य त्योहारों पर बिना किसी समय सीमा प्रतिबंध के पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया, बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दीजिए। यह सिर्फ दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों के लिए है। दिल्ली-एनसीआर में 2018 से लागू पूर्ण प्रतिबंध पर सवाल उठाते के वकील से पूछा कि क्या प्रतिबंध हुए पीठ ने अधिकारियों और अन्य से कोई ठोस फर्क पड़ा है या वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में कमी आई है।

प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, क्या 2018 के बाद से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है या यह खराब हुआ है? क्या तब प्रदूषण अब की तुलना में बहुत कम था? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषण का स्तर लगभग समान ही रहा है, सिवाय कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान, जब औद्योगिक और वाहन गतिविधियां रुकी हुई थी।

आपके दिल में बैठे बच्चे को मना रहा हूं: सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया, मेरे भीतर का बच्चा आपके (न्यायाधीशों) भीतर बैठे बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ दिनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

सीजेआई ने कहा- संतुलन जरूरी

प्रतिबंध में ढील देने का संकेत देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसमें सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल जारी है। सख्त आदेश समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय एक संतुलित समाधान चाहता है, जिससे पर्यावरण और आजीविका दोनों के हितों की रक्षा हो सके।

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