Friday, December, 26,2025

प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक होंगे पंचायत व निकायों के चुनाव

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। परिसीमन के आधार पर चुनाव टालना उचित नहीं है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएंगे।

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