Tuesday, November, 04,2025

HC का सख्त निर्देश, 20 तक फैसला ले सरकार

जयपुर: सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में कार्यरत सीनियर नेफ्रोलोजिस्ट डॉ. विनय मल्होत्रा आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 7 अक्टूबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का (वॉलेंटरी रिटायरमेंट) आवेदन दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का हवाला देकर तत्काल मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि सरकार 20 अक्टूबर, 2025 की शाम 6 बजे तक डॉ. मल्होत्रा के आवेदन पर फैसला ले और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख और एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. विनय मल्होत्रा ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने पर्याप्त सेवा अवधि पूरी कर ली है और नियमों के अनुसार उनका आवेदन स्वीकृत होना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे 'डॉ. अमित माटुर बनाम राजस्थान राज्य' और 'यूपी राज्य बनाम अचल सिंह' का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता अनिता अग्रवाल, लक्ष्मीकांत टेलर, कल्पना और विभांशु शर्मा पेश हुए।

चुनावी महत्वाकांक्षा और समय की मांग

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को अंता विधानसभा उपचुनाव की तिथियां घोषित कीं, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2025 तय है। डॉ. मल्होत्रा ने अदालत को अवगत कराया कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें तत्काल सेवा मुक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा उनका राजनीतिक सफर प्रभावित हो जाएगा। याचिका में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में वे एसएमएस के नेफ्रोलॉजी विभाग में सेवा दे रहे हैं, जहां किडनी ट्रांसप्लांट, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व संभालते हैं।

सरकार का पक्ष-विशेषज्ञों की कमी से चुनौतियां

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायक महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में नेफ्रोलोजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। तत्काल सेवानिवृत्ति मंजूर करने से प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। शाह ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी नहीं होती, इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है।

 

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