Wednesday, July, 15,2026

RGHS में OPD जांच के नियम बदले, आज से होंगे लागू

जयपुर: राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत इलाज कराने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए ओपीडी जांच प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार 13 जुलाई से प्रदेश के सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में नई व्यवस्था लागू होगी। इसका उद्देश्य गैर जरूरी महंगी जांचों और ओवर बिलिंग पर रोक लगाना व मंजूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत यदि डॉक्टर की ओर से लिखी गई रूटीन ओपीडी जांचों का कुल खर्च 2 हजार रुपए या उससे कम है तो मरीज को किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर सीधे जांच कर सकेंगे और इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर प्री-अथॉराइजेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं, यदि जांचों का कुल खर्च 2 हजार रुपए से अधिक होता है तो संबंधित अस्पताल या डॉक्टर को पहले आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) को तत्काल श्रेणी की जांच के लिए एक घंटे और सामान्य मामलों में तीन घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी।

इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी राहत

नई गाइडलाइन में आपातकालीन मरीजों को विशेष राहत दी गई है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर बिना किसी पूर्व अनुमति के आवश्यक जांच तुरंत करा सकेंगे। हालांकि बाद में अस्पताल को मरीज के क्लिनिकल रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेज और जांच की आवश्यकता का पूरा विवरण आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

महंगी जांचों पर रहेगी एजेंसी की नजर

सरकार का मानना है कि कुछ अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में ओपीडी के दौरान गैर जरूरी और महंगी जांचें लिखकर बिल बढ़ाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। नए नियमों से छोटी और सामान्य जांचें बिना देरी के हो सकेंगी, जबकि महंगी जांचों पर एजेंसी की निगरानी रहेगी। हालांकि निजी अस्पतालों का कहना है कि 2 हजार रुपए से अधिक की हर जांच के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और दस्तावेज अपलोड करने से प्रशासनिक कार्य बढ़ेगा। यदि पोर्टल में तकनीकी समस्या आती है तो मरीजों को इंतजार करना पड़ सकता है और अस्पतालों को क्लेम भुगतान अटकने की आशंका भी रहेगी। राज्य सरकार ने सभी सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और टीपीए को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे आरजीएचएस के तहत जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मरीजों के लिए सुविधाजनक बनेगी।

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