Monday, April, 06,2026

अब सभी 309 शहरी निकायों में हो सकेंगे चुनाव, प्रक्रिया तेज

जयपुर: राजस्थान में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। कोर्ट के निर्देशों के बाद नगरीय विकास विभाग (डीएलबी) ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसके आधार पर आयोग ने सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कराने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में राज्य के बचे हुए 113 नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

ये निकाय अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिलों में स्थित हैं। इससे पहले आयोग 196 शहरी निकायों के लिए कार्यक्रम जारी कर चुका है, जिनकी मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को प्रस्तावित है। अब शेष 113 निकायों के लिए भी स्पष्ट समय रेखा तय होने से सभी 309 निकायों में चुनाव की राह लगभग पूरी तरह खुल गई है।

मतदाता सूचियों की तैयारी के लिए 1 जनवरी, 2025 को प्रकाशित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची के अद्यतन डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। इसी आधार पर नगरीय निकायों की वार्डवार सूचियां तैयार की जाएंगी। इन सूचियों का प्रगणकों की ओर से घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसे 5 अप्रैल, 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद संशोधित सूची को अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।

दावे-आक्षेप के लिए 15 दिन का समय, दो विशेष अभियान भी चलेंगे

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 113 शहरी निकायों में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 13 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। इसके बाद आम नागरिकों को अपने नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 से 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान 19 अप्रैल और 26 अप्रैल (रविवार) को विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्रों पर अधिकारी पूरे दिन उपस्थित रहेंगे और आवेदन स्वीकार करेंगे। दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 3 मई तय की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 8 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

प्रदेश के 309 नगर निगम, नगरपालिकाओं में वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत चुनाव होने हैं। दावा है कि सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है। स्वायत्त शासन विभाग ने 309 निकायों के वार्ड गठन की अधिसूचनाएं जारी कर दी है। यह तय हो चुका है कि किस शहर में कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमाएं कहां-कहां होंगी। लेकिन अभी भी सबसे पहले आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट विभाग के पास आनी है। उससे वार्ड आरक्षण तय होगा। इसके साथ निकाय मतदाता सूची प्रकाशन का काम होगा। इससे पता चलेगा कि कितने वोटर कटे, कितने जुड़े और कितने शिफ्ट हुए। अंत में निगम-पालिका के मेयर, चेयरमैन की लॉटरी निकलेगी। पहले यह काम होगा, फिर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वहीं, पंचायती राज चुनाव भी कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार 15 अप्रैल तक करवाने हैं, लेकिन यहां भी सरकार को अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।

1400 मतदाताओं पर एक केंद्र, पुराने केंद्रों को प्राथमिकता

निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के निर्धारण को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार सामान्यता प्रत्येक 1400 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जहां संभव हो, पुराने मतदान केंद्रों को ही यथावत रखा जाए, ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके और उन्हें नए केंद्र खोजने में परेशानी न हो। इसके अलावा, प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची को भागों में विभाजित किया जाएगा और हर भाग के लिए अलग मतदान केंद्र निर्धारित होगा।

कानूनी आधार और जिम्मेदारियां भी तय

पूरी प्रक्रिया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के प्रावधानों के तहत संचालित की जाएगी। मतदाता सूचियों को तैयार करने, प्रकाशित करने और दावों-आक्षेपों के निस्तारण की जिम्मेदारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की होगी, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों के नियंत्रण में काम करेंगे। 113 शहरी निकायों के लिए कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अब राज्य के सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी तरह पटरी पर आ गई है।

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