Friday, December, 26,2025

निकाय-पंचायत चुनावों में कर सकेंगे साढ़े तीन लाख तक खर्च

जयपुर: हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को व्यावहारिक और समयानुकूल बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम चुनाव व्यय सीमा बढ़ा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ती चुनावी लागत और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2025 के चुनावों के लिए खर्च सीमा में एक तिहाई से अधिक की बढ़ोतरी की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि नगर निगम चुनावों में वर्ष 2014 में जहां प्रत्याशी अधिकतम 80 हजार रुपए खर्च कर सकते थे, वहीं 2019 में यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपए की गई थी। अब वर्ष 2025 में इसे बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार रुपए कर दिया गया है।

दस साल में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी

नगर परिषद चुनावों में खर्च सीमा वर्ष 2014 में 60 हजार रुपए थी, जो 2019 में 1 लाख 50 हजार रुपए की गई और अब इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नगर पालिका चुनावों में यह सीमा वर्ष 2014 के 40 हजार रुपए से बढ़कर 2019 में 1 लाख रुपए हुई थी, जिसे अब 1 लाख 50 हजार रुपए तय किया गया है।

पंचायतीराज चुनावों में खर्च दोगुना किया

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए वर्ष 2014 में 80 हजार रुपए की सीमा थी, जिसे 2019 में 1 लाख 50 हजार रुपए किया गया। वर्ष 2025 के लिए इसे सीधे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति सदस्य चुनाव में खर्च सीमा वर्ष 2014 के 40 हजार रुपए से बढ़कर 2019 में 75 हजार रुपए हुई थी, जिसे अब 1 लाख 50 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं सरपंच पद के लिए वर्ष 2014 में 20 हजार रुपए, 2019 में 50 हजार रुपए की सीमा थी, जिसे अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है।

तय सीमा में खर्च अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्ती

तय चुनाव खर्च से अधिक खर्च करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित व्यय सीमा के भीतर रहते हुए ही चुनाव प्रचार करना होगा।

तांगा, ऊंटगाडी व बैलगाड़ी से प्रचार पर रोक

पंचायतीराज चुनावों को निष्पक्ष और अनुशासित बनाने के लिए चुनाव के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अधिसूचना के अनुसार चुनाव अधिसूचना जारी होने से लेकर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तांगा, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी जैसे पशुचालित वाहनों, बस, ट्रक, मिनी बस और मेटाडोर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनावी यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अन्य वाहनों के उपयोग को भी सीमित किया गया है। जिला परिषद सदस्य चुनाव में अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य में दो और सरपंच चुनाव में एक वाहन ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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