Tuesday, July, 14,2026

हड़ताल अवैध घोषित, आज से काम पर लौटने के दिए आदेश

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से सामूहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने सभी कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इबरान व अन्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार जनरल को सूचित किए बिना सीधे मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक अवकाश का पत्र भेजा, जो कि गंभीर अनुशासनहीनता है।

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को पहले से ही राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन व भत्ते मिलते हैं। इसके बावजूद पूर्ण पीठ ने उनकी मांगों को देखते हुए राज्य सरकार को कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी तय है। सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार न्यायिक मनोज सोनी अदालत में उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि सामूहिक अवकाश के चलते अदालतों का काम-काज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वकीलों ने भी अदालत को बताया कि निचली अदालतों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जनता व पक्षकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

एसआई भर्ती मामले में आरपीएससी सचिव को किया तलब

हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सचिव को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर विचार किया गया।

कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई कैमरा ट्रायल के रूप में की, जिसमें केवल प्रकरण से जुड़े अधिवक्ताओं को ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई। इस दौरान आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैसल बैग ने पक्ष रखा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग के वकील से कई सवाल पूछे, जिनमें से कुछ पर उन्होंने जवाब देने में असमर्थता जताते हुए कहा कि केवल आयोग सचिव ही उस जानकारी को स्पष्ट कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने सचिव को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़ी एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने एसीबी डीजी और प्रमुख खाद्य सचिव से भी जवाब तलब किया है। अब शुक्रवार को दोनों मामलों में सुनवाई होगी।

 

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