Friday, April, 18,2025

13 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती, तो उसकी मानसिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अदालत ने सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के परिजनों की सहमति से गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कराएं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि पीड़िता को प्रसव के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे जीवनभर मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें बच्चे के भरण-पोषण और अन्य जटिलताएं शामिल होंगी। अदालत ने यह भी माना कि बच्चे को जन्म देने से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि महिला चिकित्सालय का मेडिकल बोर्ड पीड़िता का गर्भपात कराए। यदि भ्रूण जीवित रहता है, तो राज्य सरकार उसके पालन-पोषण की व्यवस्था करेगी। वहीं, यदि भ्रूण जीवित नहीं रहता, तो डीएनए परीक्षण के लिए उसके ऊतक (टिशु) संरक्षित किए जाएं।

बोर्ड ने बताया हाई रिस्क

पीड़िता की अधिवक्ता सोनिया शांडिल्य ने बताया कि पीड़िता 27 सप्ताह 6 दिन की गर्भवती है। क्योंकि वह नाबालिग है, इसलिए उसके माता-पिता ने गर्भपात की अनुमति दी थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि देशभर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में 28 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दे चुके हैं। पिछली सुनवाई में अदालत ने तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। 8 मार्च को मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी कि गर्भपात संभव है, लेकिन इसमें हाई रिस्क है। इसके बावजूद पीड़िता अवांछित गर्भ को जारी नहीं रखना चाहती थी।

कोर्ट की अनुमति जरूरी

अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत बलात्कार पीड़िताओं के लिए गर्भावस्था मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति मानी जाती है। 24 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके बाद अदालत की अनुमति आवश्यक होती है। इससे पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप पीड़िताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मंशा जताई थी। अब अदालत इस विषय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले एक अन्य मामले में 31 सप्ताह की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई थी।

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