Tuesday, November, 25,2025

40 फीट से चौड़ी सड़कों पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री महंगी, दरें बढ़ेंगी

जयपुर: सरकार ने शहरी और आसपास के क्षेत्रों में भूमि लेन-देन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शहरों या नगरीय सीमाओं के भीतर स्थित 2000 वर्गमीटर तक कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी दरें आवासीय भूमि के समान लागू होंगी। वित्त विभाग ने राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन करते हुए यह दरें लागू की हैं। अब शहरी सीमाओं में 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों से लगी गैर-कृषि भूमि की दरें सड़क की चौड़ाई के अनुसार बढ़ेंगी। इसमें 40 फीट चौड़ी सड़क की दरें जिला स्तरीय समिति तय करेगी, जिसके बाद सड़क की चौड़ाई के अनुसार इसमें 20% तक की वृद्धि की जाएगी। यदि राज्य सरकार और जिला समिति की ओर से निर्धारित दरों में अंतर होता है तो ऊंची दरें लागू होंगी। यह संशोधन 24 फरवरी, 2021 की अधिसूचना में संशोधन के रूप में जारी किया गया है। इससे छोटे भूखंडों की कीमत और रजिस्ट्री महंगी होगी।

खरीदने और दान दोनों में होंगी नई दरें लागू

ये नई दरें कृषि भूमि की खरीद-बिक्री और दान दोनों पर लागू होंगी। अगर एक ही दस्तावेज में कई खरीदार या दान लेने वाले हैं और किसी एक का हिस्सा 2000 वर्गमीटर या उससे कम है तो उस हिस्से की कीमत आवासीय भूमि की दर से ही लगाई जाएगी।

सड़क की चौड़ाई के हिसाब से होंगी दरें

  • 40 फीट चौड़ी सड़क दरें जिला स्तरीय समिति तय करेगी।
  • 40 से 60 फीट चौड़ी सड़क : 10% वृद्धि।
  • 60 से 100 फीट चौड़ी सड़क : 15% वृद्धि।
  • 100 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क 20% वृद्धि।

कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में कार्य की श्रेणी करनी होगी स्पष्ट

वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में भी नया निर्देश लागू किया है। अब सभी विभागों को कार्य की प्रकृति के अनुसार उसका वर्गीकरण (सिविल, इलेक्ट्रिकल आदि) करना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने बताया कि कई विभाग निर्माण कार्यों की स्वीकृति देते समय वर्गीकरण नहीं कर रहे थे, जिससे संबंधित खंडीय कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा था। नई गाइडलाइन के अनुसार स्वीकृति जारी करते समय कार्य की श्रेणी स्पष्ट करनी होगी। कार्य की अनुमानित लागत और पूरा होने की समय-सीमा का उल्लेख आवश्यक होगा। पहले से जारी बिना वर्गीकरण वाली स्वीकृतियों को अब
संबंधित डिवीजन से समन्वय कर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के रूप में दोबारा जारी करना होगा। सभी स्वीकृतियां अब ऑनलाइन प्रणाली से जारी करना अनिवार्य होगा।

 

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