Friday, April, 03,2026

ई-डिटेक्शन, वीएलटीडी और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर जोर

जयपुर: उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन को और सशक्त बनाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिवालय में गुरुवार को आयोजित परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ई-डिटेक्शन प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए और नियमों के उल्लंघन पर स्वतः चालान की प्रक्रिया को त्वरित किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस  (वीएलटीडी) के व्यापक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और निगरानी तंत्र अधिक पारदर्शी बनेगा। इसके साथ ही परमिट से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आमजन को बिना किसी बाधा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री ने ई-डिटेक्शन, ऑनलाइन परमिट और अन्य आईटी प्रणालियों के समेकित उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाने और ओवरलोडिंग जैसे मामलों में समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की समीक्षा बैठक में बैरवा ने कहा कि निगम ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस रोडमैप तैयार किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज, लोकतंत्र सेनानी और प्रतियोगी परीक्षार्थी अब निशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन पर महिलाओं को दो दिन की मुफ्त यात्रा सुविधा भी दी गई थी।

आरएसआरटीसी लाइव एप से रियल टाइम लोकेशन ट्रैक

डॉ. बैरवा ने बताया कि डिजिटल राजस्थान के तहत यात्रियों के लिए आरएसआरटीसी लाइव एप शुरू किया गया है, जिससे बसों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। शिकायतों के निस्तारण के लिए 'समाधान' पोर्टल भी संचालित है। डीजल माइलेज सुधार के लिए निगम को Skoch Order of Merit से सम्मानित किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' सेवा का विस्तार किया जा रहा है।

एआईटीपी परमिट को लेकर नए नियम लागू

अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (एआईटीपी) परमिट को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब एआईटीपी परमिट के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा और निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित राज्य के परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नए प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रिक और एथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले पर्यटक वाहनों को परमिट शुल्क में छूट दी गई है। कोई भी पर्यटक वाहन अपने होम स्टेट से बाहर 60 दिनों से अधिक नहीं ठहर सकेगा।

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