Thursday, June, 26,2025

संस्थाओं को बड़े शहरों में 100 फीट रोड पर मिलेगी मंजूरी

जयपुर: प्रदेश के नगरीय विकास को गति देने और आमजन को जनोपयोगी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन (डीपीसीआर) में नए प्रावधान जोड़े हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत अब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नगरीय सीमा के बाहर, परिधि नियंत्रण क्षेत्र तथा राजमागों के दोनों ओर स्वीकृति मिल सकेगी। इससे अब मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और स्वीकृत गतिविधियों को नगर निकाय स्तर पर ही अनुमति दी जा सकेगी।

हाईवे कंट्रोल जोन में उद्योगों को स्वीकृति

राजमार्गों के दोनों ओर स्थित क्षेत्रों में अब औद्योगिक गतिविधियों को भी स्वीकृति दी जा सकेगी। हाईवे कंट्रोल डेवलपमेंट जोन में बड़े शहरों में 80 फीट चौड़ी सड़क और छोटे एवं मध्यम शहरों में 60 फीट चौड़ी सड़क पर ऐसा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

 छोटे व मध्यम शहरों में 80 फीट चौड़ी सड़क पर मिल सकेगी स्वीकृति

डीपीसीआर में अब बड़े शहरों में 100 फीट चौड़ी सड़क पर तथा छोटे व मध्यम शहरों में 80 फीट चौड़ी सड़क पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं की स्वीकृति दी जा सकेगी। वहीं, आवासीय भू उपयोग में भी विभिन्न जनोपयोगी सुविधाओं जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रिड सब स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वॉटर फिल्टर, ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस चौकी, पुलिस थाना, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्निशमन केन्द्र, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय आदि को स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

हर भू-उपयोग श्रेणी के लिए एक तालिका निर्धारित

डीपीसीआर में हर भू-उपयोग श्रेणी के लिए एक तालिका निर्धारित की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किस भू-उपयोग में कौन-कौनसी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन गतिविधियों को किस चौड़ाई की सड़क पर स्वीकृति मिल सकती है। ये मापदंड बड़े शहरों एवं छोटे-मध्यम शहरों के लिए अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। नए प्रावधानों में अब नगरीय सीमा के बाहर नगरीकरण योग्य क्षेत्रों में भी इन गतिविधियों को स्वीकृति मिल सकेगी। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उद्योग एवं बुनियादी सेवाओं का विकास सुगमता से किया जा सकेगा।

बड़े शहरों में पहले से लागू हैं मास्टर प्लान और डीपीसीआर

उल्लेखनीय है कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भिवाड़ी और पाली जैसे बड़े शहरों में पहले से ही मास्टर प्लान और डीपीसीआर लागू हैं। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में प्रदेश के 270 से अधिक अन्य शहरों में भी डीपीसीआर लागू किया था। इन्हीं रेगुलेशनों में अब संशोधन कर ये नए प्रावधान जोडे गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य मास्टर प्लान की सीमाओं से बाहर भी सुविधाएं प्रदान कर नगरीय विकास को विस्तार देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इससे न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं भी सुलभ हो सकेंगी।

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