Monday, May, 18,2026

फॉरेंसिक देरी बनी राहत में रोड़ा, 4517 बीमा दावे लंबित

जयपुर: प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत हजारों मृतक परिवार मुआवजे के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि प्रदेशभर में 4517 बीमा दावे केवल जरूरी दस्तावेजों और एफएसएल रिपोर्ट लंबित होने के कारण अटके पड़े हैं। इनमें एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्युत दुर्घटना रिपोर्ट, रेल दुर्घटना मेमो और डीएनए रिपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि ये मामले हाल के नहीं, बल्कि वर्ष 2024 से लंबित चल रहे हैं। कई परिवारों ने दस्तावेज जमा करने के बावजूद बीमा राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। दूसरी ओर, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज अधूरे होने के कारण फाइलें वापस भेजी गई। योजना के नियमों के अनुसार तीन माह के भीतर सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

आधे से ज्यादा जांच प्रकरण लंबित

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की धीमी कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। राजस्थान की एफएसएल लैब्स में वर्ष 2025 के अंत तक 37 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। अकेले राज्य एफएसएल जयपुर में 27,693 मामले पेंडिंग हैं। इसके अलावा जोधपुर में 2,633, उदयपुर में 2,435 और बीकानेर में 1,928 मामले लंबित बताए गए हैं। प्रदेशभर में कुल 69,883 मामलों में से केवल 32,606 मामलों का ही निस्तारण हो पाया, जबकि 37,227 मामले अब भी लंबित हैं।

रिपोर्ट जारी होने के 30 दिन में जमा कराना अनिवार्य

वित्त विभाग के 7 अक्टूबर 2025 के आदेश के अनुसार जिन मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण पर अंतिम राय लंबित रहती है, वहां एफएसएल रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मांगी जाती है। एफएसएल रिपोर्ट जारी होने के 30 दिन के भीतर उसे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पोर्टल पर जमा कराना होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एफएसएल रिपोर्ट की अनिवार्यता में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

कागजी प्रक्रिया बनी परेशानी

दस्तावेजों की सूची से यह भी सामने आया है कि कई मामलों में केवल एफआर, पोस्टमार्टम या एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में फाइलें महीनों से अटकी हुई हैं। कई प्रकरणों में अंतिम राय लंबित होने का उल्लेख किया गया है। बीमा योजना का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक राहत उपलब्ध कराना था, लेकिन अब यही योजना सरकारी प्रक्रिया और तकनीकी देरी में उलझती दिखाई दे रही है। जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, वे आज मुआवजे के लिए सरकारी कार्यालयों और ऑनलाइन पोर्टलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

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