Tuesday, May, 26,2026

2 जुलाई से पहले ग्रीन फायर हॉस्पिटल को जमीन देने के निर्देश

जयपुर: जेएलएन मार्ग स्थित 200 फीट पट्टी में शामिल 23 हजार 633 वर्गगज बेशकीमती भूमि के मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने जेडीए को लोक अदालत के फैसले की पालना करते हुए 2 जुलाई से पहले भूमि ग्रीन फायर हॉस्पिटल को देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की पालना नहीं होने पर जेडीए आयुक्त को 2 जुलाई को स्वयं हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। मामला जेएलएन मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित भूमि से जुड़ा है। जेडीए ने 9 सितंबर 2003 को ग्रीन फायर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को 17 हजार 433 वर्गगज भूमि आवंटित की थी। इसके बाद 25 सितंबर 2003 को इसी 200 फीट पट्टी की 6200 वर्गगज भूमि भी फर्म को आवंटित कर दी गई। 1 अक्टूबर 2003 को जेडीए ने कुल 23 हजार 633 वर्गगज भूमि का पट्टा भी जारी कर दिया था।

इसके खिलाफ जय जवान कॉलोनी तृतीय की आवंटी रतन प्रभा जैन व अन्य आवंटियों ने जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि 6200 वर्गगज भूमि जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से उन्हें आवंटित होना बताया गया था। जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी 2006 को आदेश जारी कर भूमि आवंटन निरस्त कर दिया। फर्म ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की। इस पर 7 फरवरी 2006 को ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी गई। बाद में हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को फर्म की रिट स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किए।

कचरे के ढेर हटाकर हरियाली विकसित की

तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेडीए ने भूमि पर जमा गंदगी और कचरे के ढेर हटाकर हरियाली विकसित की। यहां जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया। उस समय यह मामला अदालत में लंबित था। तब सरकार ने स्पष्ट किया था कि यहां स्थायी तौर पर पार्क विकसित नहीं किया गया है। पार्क विकसित करने को लेकर ग्रीन फायर हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस दौरान रतन प्रभा जैन व अन्य आवंटियों की याचिका हाई कोर्ट की खंडपीठ में लंबित थी। बाद में खंडपीठ ने मामला लोक अदालत को भेज दिया। जेडीए सहित अन्य पक्षों की सहमति के आधार पर लोक अदालत ने ग्रीन फायर
हॉस्पिटल को 17 हजार 433 वर्गगज भूमि का पट्टा देने और शेष 6200 वर्गगज भूमि रतन प्रभा जैन व अन्य भूखंडधारियों को देने के आदेश दिए।

लोक अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 2 जुलाई से पहले जेडीए को आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर जेडीसी को अगली तारीख पर उपस्थित होना पड़ेगा। मामले में ग्रीन फायर हॉस्पिटल की ओर से अधिवक्ता नितेश बागडी ने पैरवी की।

पार्क बचाने के लिए उतरे 15 कॉलोनियों के लोग

उधर, इस भूमि पर विकसित पार्क को यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लामबंद हो गए हैं। आदिनाथ नगर विकास समिति की ओर से मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री और स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि आसपास की 15 कॉलोनियों के लोगों के लिए यही एकमात्र पार्क है। समिति ने कहा कि भूमि के पूर्वी छोर पर नाला बहता है और दोनों तरफ की बफर स्ट्रिप में यह जमीन स्थित है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए लोक अदालत से आदेश प्राप्त किए गए।

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