Thursday, April, 09,2026

पंचायत-निकाय चुनाव टालना लोकतंत्र पर प्रहारः गहलोत

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों और नगरीय निकायों में एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रहार है।

गहलोत ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत पंचायतों और नगर निकायों के पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। साथ ही, अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करता है, जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। भाजपा सरकार परिसीमन,पुनर्गठन और 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है, जो संविधान और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इन आदेशों की अवहेलना की। न्यायालय ने 439 याचिकाओं पर एक साथ निर्णय देते हुए 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की अंतिम समयसीमा दी है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

 

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