Sunday, April, 13,2025

सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, कहा- HC की टिप्पणियां असंवेदनशील, अमानवीय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बलात्कार संबंधी हालिया दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई तथा उसकी टिप्पणियों को पूर्णतः असंवेदनशील तथा अमानवीय दृष्टिकोण वाली बताते हुए इन पर रोक लगा दी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च के अपने एक आदेश में कहा था कि महज स्तन पकड़ना और 'पायजामे' का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता। इसे 'बेहद गंभीर मामला' करार देते हुए न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश
ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हम इस स्तर पर स्थगन देने में सुस्त हैं। लेकिन चूंकि पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अलग हैं और पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण वाली हैं, इसलिए हम इन टिप्पणियों पर स्थगन देने के लिए इच्छुक हैं। दरअसल 'वी द वूमेन ऑफ इंडिया' नामक संगठन उच्च न्यायालय द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के संज्ञान में लाया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट की विवादास्पद टिप्पणियों पर रोक लगाने का तात्पर्य यह है कि किसी तरह की विधिक प्रक्रिया में इनका आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हाई कोर्ट का आदेश दो व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर आया था। इन आरोपियों ने कासगंज के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी।

न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह एक ऐसा फैसला है, जिस पर मैं बहुत गंभीर आपत्ति जताता हूं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणों भी इस मामले में पेश हुए। न्यायाधीश गवई ने कहा यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता झलकती है। पीठ ने कहा, हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद है। पीठ ने इस मामले में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया।

यह कहा था हाई कोर्ट ने

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि स्तन पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा अपराध धारा 354 (बी) (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

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