Tuesday, November, 25,2025

बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा जुटाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों के उन कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जो कई महीनों से लंबित वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारियों की याचिकाएं 17 नवंबर को अन्य लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध की जाएंगी।

दावों की जांच कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को उन सभी कर्मचारियों के दावों की जांच करने का आदेश दिया है, जिन्हें वर्षों से वेतन नहीं मिला। न्यायालय अगली सुनवाई में वेतन और बकाया राशि से जुड़ी रिपोर्ट पर विचार करेगा। सभी संबंधित याचिकाओं पर 17 नवंबर को एक साथ सुनवाई होगी।

88 संपत्तियों को बेचने की मांगी थी अनुमति

सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुख्य याचिका पर सुनवाई पहले से ही 17 नवंबर को निर्धारित है। इस याचिका में कंपनी ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जा सके। अदालत ने 14 अक्टूबर को इस पर केंद्र सरकार, सेबी और अन्य हितधारकों से जवाब तलब किया था।

वेतन संबंधी याचिका की भी होगी सुनवाई

शुक्रवार को वकीलों ने कर्मचारियों की वेतन संबंधी याचिकाओं को भी उसी दिन सुनवाई में शामिल करने का अनुरोध किया। इस पर सहमति जताते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कर्मचारियों की याचिकाएं भी सूचीबद्ध की जाएंगी। पीठ में न्यायाधीश सूर्यकांत और एम. एम. सुंदरेश भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर कोर्ट ने केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्रालयों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया तथा उनसे 17 नवंबर तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा। अदालत ने न्यायमित्र शेखर नफड़े को निर्देश दिया कि वे सहारा द्वारा बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा जुटाएं और यह भी देखें कि इनमें से कौन-सी संपत्तियां विवादित हैं। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र, सेबी और न्यायमित्र से सहारा की मांगों पर विस्तृत जवाब देने को कहा।

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