Thursday, January, 29,2026

I-PAC रेड मामलाः ईडी अफसरों पर FIR पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली: आई-पैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में किसी भी तरह की बाधा न डाली जाए। अगली सुनवाई 3 फरवरी को निर्धारित की गई है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि ईडी के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यदि ऐसे मामलों में समय पर जवाब नहीं मिला तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पीठ ने सवाल उठाया कि क्या किसी गंभीर अपराध की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए रोका जा सकता है।

मामला 8 जनवरी को ईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आईटी प्रमुख और राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के निदेशक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालयों पर की गई छापेमारी से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं और कुछ अहम दस्तावेज अपने साथ ले गईं।

भाजपा बोली... ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इससे साबित हो गया है कि जंगल राज कैसा होता है। राज्य सरकार को जांच एजेंसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने फाइलें ही ले लीं। कोई यह सोचता है कि वह संविधान से ऊपर है, यह अब नहीं चलेगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट की अव्यवस्था पर भी नाराजगी

घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुई अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में भीड़ उमड़ने से कार्यवाही प्रभावित हुई थी। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के विधि प्रकोष्ठ की ओर से लोगों को अदालत पहुंचने के लिए संदेश प्रसारित किए गए थे। पीठ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को 'जंतर-मंतर' जैसा नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी।

 

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