Monday, April, 07,2025

मंदिर-मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल करने पर रोक, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूजास्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट- 1991) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा, 'जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखे।' सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। एक्ट के समर्थन में सीपीआई-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है। हिंदू पक्ष की ओर से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है।

 

राजस्थान समेत कई राज्यों में मामले
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिविल कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसमें दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर था। ऐसे मामलों से पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। वहीं, अजमेर में दरगाह में शिव मंदिर का दावा भी किया गया है।

 

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991
यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि, इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी।

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