Tuesday, November, 25,2025

संस्थागत क्षेत्रों और राजमार्गों से आवारा कुत्ते व जानवर हटाएं: SC

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और मवेशियों से बढ़ते खतरों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र, राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सभी संस्थागत क्षेत्रों और राजमागों से इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे क्षेत्रों में कुत्तों के हमलों में 'खतरनाक वृद्धि' हुई है, जिससे आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा है। अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो सप्ताह में ऐसे संस्थानों की पहचान करने और आठ सप्ताह के भीतर चारदीवारी, गेट और बाड़ जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, हर संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया, जो परिसर की सफाई, रखरखाव और आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित करेगा। अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में अगस्त में पारित राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें सड़कों और राजमागों पर आवारा पशुओं से उत्पन्न खतरे पर गंभीर चिंता जताई गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आवारा पशुओं की पहचान कर उन्हें सुरक्षित गौशालाओं में स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी तर्ज पर सभी राज्यों को ठोस कदम उठाने होंगे।

हर तीन महीने में निरीक्षण अनिवार्य

पीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायतें हर तीन महीने में नियमित निरीक्षण करें ताकि इन परिसरों में या आस-पास आवारा कुत्ते न रहें। यदि कोई कुत्ता पाया जाता है, तो उसे बधियाकरण और टीकाकरण के बाद निर्दिष्ट आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि कार्रवाई का उद्देश्य निष्फल न हो।

गश्ती दल गठित करने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों को तुरंत हटाया जाए। इसके लिए संयुक्त समन्वित अभियान चलाने, समर्पित गश्ती दल गठित करने और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्री तत्काल शिकायत कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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